• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • रतलाम

रेलवे स्टेशन और ट्रेन में गंदगी फैलाई तो लगेगा 1000 का जुर्माना, कोर्ट में मामला पहुंचने पर 2000 तक का दंड

Indian Railways News: भारतीय रेल ने स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है।

By narendra joshiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 18 Sep 2026 10:35:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 18 Sep 2026 10:35:04 PM (IST)
रेलवे स्टेशन और ट्रेन में गंदगी फैलाई तो लगेगा 1000 का जुर्माना, कोर्ट में मामला पहुंचने पर 2000 तक का दंड
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की बड़ी कार्रवाई। (AI Generated Image)

HighLights

  1. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की बड़ी कार्रवाई
  2. रेलवे संपत्ति को गंदा करने वालों पर कड़ाई
  3. जुर्माना 500 से बढ़कर हुआ 1000 रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन, परिसर और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्ती बढ़ गई है। भारतीय रेल ने स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर अब अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


कचरा फेंकने से लेकर थूकने तक पर रोक

रेलवे स्टेशन, परिसर और ट्रेन के डिब्बों में निर्धारित स्थान के अलावा कचरा या गंदगी फेंकना प्रतिबंधित है। रेलवे परिसर में खाना पकाना, स्नान करना, थूकना, पेशाब या शौच करना, पशु-पक्षियों को खाना खिलाना तथा वाहन, बर्तन या कपड़े धोना भी प्रतिबंधित है।

व्यक्तिगत सामान का अनधिकृत भंडारण भी नियमों के दायरे में आएगा। बिना अनुमति ट्रेन के डिब्बों या रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, लिखना या चित्र बनाना भी प्रतिबंधित है। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा उसे गंदा करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- एमपी वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 49 अधिकारियों के तबादले; सिवनी, छिंदवाड़ा और उमरिया के SDO बदले

वेंडरों को भी रखना होगा कचरा पात्र

रेलवे परिसर में कार्यरत अधिकृत विक्रेताओं और हॉकर्स के लिए अपने कार्य स्थल पर डस्टबिन या कचरा पात्र रखना तथा उससे निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।