
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन, परिसर और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्ती बढ़ गई है। भारतीय रेल ने स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर अब अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे स्टेशन, परिसर और ट्रेन के डिब्बों में निर्धारित स्थान के अलावा कचरा या गंदगी फेंकना प्रतिबंधित है। रेलवे परिसर में खाना पकाना, स्नान करना, थूकना, पेशाब या शौच करना, पशु-पक्षियों को खाना खिलाना तथा वाहन, बर्तन या कपड़े धोना भी प्रतिबंधित है।
व्यक्तिगत सामान का अनधिकृत भंडारण भी नियमों के दायरे में आएगा। बिना अनुमति ट्रेन के डिब्बों या रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, लिखना या चित्र बनाना भी प्रतिबंधित है। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा उसे गंदा करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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रेलवे परिसर में कार्यरत अधिकृत विक्रेताओं और हॉकर्स के लिए अपने कार्य स्थल पर डस्टबिन या कचरा पात्र रखना तथा उससे निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।