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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Ratlam News: दुष्‍कर्म के मामले में आरोपित को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Ratlam News: दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Bharat MandhanyaEdited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Fri, 10 Nov 2023 03:45:55 PM (IST)Updated Date: Fri, 10 Nov 2023 03:45:55 PM (IST)
Ratlam News: दुष्‍कर्म के मामले में आरोपित को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
दुष्‍कर्म के मामले में 20 साल की सजा

HighLights

  1. दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का फैसला
  2. आरोपित को 20 साल की सजा
  3. कोर्ट ने 11 हजार जुर्माना भी लगाया

Ratlam News नईदुनिया प्रतिनिधि, जावरा। बालिका को अकेला पाकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपित को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश उषा तिवारी ने सुनाया।

अभियोजन पत्र अनुसार 9 फरवरी 2021 को पिपलौदा थाना पर पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि की वह अपने माता- पिता व भाई परिवार के साथ ग्राम हतनारा में आयोजित कार्यक्रम में 21 जनवरी 2021 को गई थी, जहां रात को करीब 10 बजे वह पास के किराना दुकान पर जा रही थी।


जान से मारने की दी धमकी

पीड़िता सरकारी स्कूल के पास पहुंची तो गांव हतनारा निवासी सुनील आया और उसे उठाकर सरकारी स्कूल के पीछे खेत पर ले गया, जहां सुनील ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता के अनुसार 8 दिन बाद वह वापस हतनारा में कार्यक्रम में गई थी। तब भी आरोपित सुनील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने अपने माता-पिता को जानकारी दी। वहीं कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाई है।