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Ratlam News नईदुनिया प्रतिनिधि, जावरा। बालिका को अकेला पाकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपित को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश उषा तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन पत्र अनुसार 9 फरवरी 2021 को पिपलौदा थाना पर पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि की वह अपने माता- पिता व भाई परिवार के साथ ग्राम हतनारा में आयोजित कार्यक्रम में 21 जनवरी 2021 को गई थी, जहां रात को करीब 10 बजे वह पास के किराना दुकान पर जा रही थी।
पीड़िता सरकारी स्कूल के पास पहुंची तो गांव हतनारा निवासी सुनील आया और उसे उठाकर सरकारी स्कूल के पीछे खेत पर ले गया, जहां सुनील ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के अनुसार 8 दिन बाद वह वापस हतनारा में कार्यक्रम में गई थी। तब भी आरोपित सुनील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने अपने माता-पिता को जानकारी दी। वहीं कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाई है।