
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के होटल हीरा पैलेस में गुरुवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को होटल में एक मुस्लिम युवक के हिंदू युवती के साथ ठहरे होने की सूचना मिली। कार्यकर्ता पुलिस के साथ होटल पहुंचे। कमरा नंबर 206 खुलवाने पर अंदर युवती साड़ी पहने मिली। कमरे में करवाचौथ पूजन की सामग्री भी रखी थी।
जांच में सामने आया कि युवक ने अपनी पहचान छिपाकर दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड पर होटल में कमरा लिया था। होटल के रजिस्टर में युवक और युवती के नाम-पते भी दर्ज नहीं थे। मामले में पुलिस ने होटल मालिक निराला नगर निवासी 37 वर्षीय कमलेश पुत्र हीरालाल बलसोरा, संचालक राजस्व कालोनी निवासी 53 वर्षीय दिनेश पुत्र हीरालाल बलसोरा और युवक कलाईगर रोड निवासी 30 वर्षीय रिजवान पुत्र अनिश खोखर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
सूचना के बाद सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, महिला सेल डीएसपी गायत्री सोनी, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अमित कोरी सहित पुलिस बल होटल पहुंचा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने कमरा खुलवाया और वहां ठहरे युवक-युवती से पूछताछ की। इसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया। युवक की पहचान रिजवान पुत्र अनिश खोखर के रूप में हुई। होटल के आगंतुक रजिस्टर की जांच में भी गंभीर अनियमितता मिली।
रात 10:29 बजे की प्रविष्टि में कमरा नंबर 206 के सामने केवल मोबाइल नंबर और आईडी नंबर लिखे थे। ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम-पते दर्ज नहीं थे। होटल प्रबंधन से मिले आधार कार्ड की जांच में शैलेन्द्र और युवती के नाम सामने आए। पूछताछ में पता चला कि शैलेन्द्र के आधार कार्ड पर रिजवान ठहरा हुआ था।
पुलिस ने होटल का रजिस्टर और रिजवान द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड जब्त किया है। नियम के अनुसार होटल, धर्मशाला और लाज संचालकों को ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र की छायाप्रति सहित तत्काल संबंधित थाने को देना अनिवार्य है। होटल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी नहीं दी थी।
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होटल हीरा पैलेस हाल ही में एक अन्य मामले को लेकर भी चर्चा में आया था। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने गौरव उर्फ रोनक शेखावत निवासी सुतारों का वास के विरुद्ध युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था।
युवती ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का आश्वासन देकर 15 और 17 अक्टूबर को हीरा पैलेस में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी।
डीआइजी निमिष अग्रवाल ने जून में कवच ऐप के तहत होटल माड्यूल शुरू करवाया था। इसका उद्देश्य होटलों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पहचान पत्र और अन्य जरूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कराना है।
इसके लिए होटल संचालकों को अलग-अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। ऐसे में हीरा पैलेस में दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड पर युवक के ठहरने और रजिस्टर में नाम-पते तक दर्ज नहीं होने का मामला सामने आने के बाद होटल माड्यूल के उपयोग और उसकी निगरानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है।