
नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा एमपी का किसान बनकर सागर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर जिला प्रशासन ने उसे पकड़ लिया है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मोतीनगर थाना में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं यह लापरवाही सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मंडी सचिव को भी निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया है।
एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जीआर को कहीं से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने यहां जांच कराई। एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि मंडी प्रांगण, सागर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत विक्रय हेतु आने वाले कृषकों की सतत निगरानी की जा रही है। दिनांक 29-11-2025 को संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड, सागर आरपी चक्रवर्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा भारसाधक अधिकारी मंडी, सागर अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी गेट पर मंडी कर्मचारियों द्वारा की गई जांच के दौरान रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ट्रैक्टर क्रमांक UP94AG8347 से सोयाबीन की 160 बोरियां, जिन्हें योजना अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने हेतु नन्हे सिंह, निवासी रहली, जिला सागर के नाम से दर्ज कराने का प्रयास करते पाया गया। मौके पर आरोपित के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर पुलिस थाना मोतीनगर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उपज मंडी समिति, सागर में ड्यूटी के दौरान मंडी प्रांगण प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत ने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में उल्लेख किया गया कि रानू जैन, पिता राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया। जांच में पाया गया कि आरोपित ने स्वयं को मध्य प्रदेश निवासी कृषक बताकर, नाम-पता एवं वाहन नम्बर की गलत/झूठी जानकारी देकर योजना का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। आरोपित मंडी परिसर में लगभग 80 क्विंटल सोयाबीन वाहन क्रमांक UP94AG8347 में भरकर विक्रय हेतु लाया था, जिसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार गौड़ द्वारा जब्त कर लिया गया।
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एसडीएम द्वारा जब्त उपज को सुरक्षा की दृष्टि से मंडी परिसर में रखा गया है। मंडी समिति सागर ने इस कृत्य को शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की नीयत से की गई धोखाधड़ी मानते हुए, मामले की सूचना 29 नवम्बर 2025 को थाना मोतीनगर थाना में भेजी एवं बीएनएस धारा 318(4) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ करने का अनुरोध किया। सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर दिए गए हैं। कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं पात्र हितग्राहियों के लाभ की रक्षा हेतु कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।