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सतना में नकली एलईडी टीवी बेची, बदलने की बात पर अभद्रता; जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया 27 हजार रुपये देने का आदेश

नकली उत्पाद को नामी कंपनी का बताकर बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, सतना ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 05:12:59 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 05:12:59 PM (IST)
सतना में नकली एलईडी टीवी बेची, बदलने की बात पर अभद्रता; जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया 27 हजार रुपये देने का आदेश
आयोग ने बाजार में नकली सामान की बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लिया। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
  2. 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
  3. कलेक्टर को जांच कर कार्रवाई के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। आयोग ने नेमी इंटरप्राइजेज को ग्राहक से ली गई टीवी की 17 हजार रुपये बिक्री राशि लौटाने के साथ 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

आयोग ने कहस कि निर्धारित राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री के मामले को गंभीरता से लेते हुए सतना कलेक्टर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

अधिकृत सर्विस सेंटर में जांच के दौरान सामने आया मामला

भरहुत नगर निवासी देवेश सिंह ने 15 जुलाई 2019 को स्टेशन रोड स्थित नेमी इंटरप्राइजेज से 17 हजार रुपये में एलजी कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी।

एलजी के अधिकृत सर्विस सेंटर में शिकायत

देवेश ने कुछ दिन बाद टीवी खराब होने पर एलजी के अधिकृत सर्विस सेंटर में शिकायत की। जांच के दौरान सर्विस सेंटर से उन्हें बताया गया कि टीवी एलजी कंपनी का अधिकृत उत्पाद नहीं है।

अभद्रता की और टीवी ले ली, वापस करने से इनकार

ग्राहक ने दुकानदार से संपर्क कर टीवी ठीक कराने अथवा समस्या का समाधान करने की मांग की। आरोप है कि दुकानदार ने ग्राहक के साथ अभद्रता की और टीवी अपने पास रख ली। बाद में टीवी वापस करने से भी इनकार कर दिया गया।

पुलिस और कंपनी से शिकायत के बाद आयोग में परिवाद

मामले में देवेश सिंह ने पुलिस तथा संबंधित कंपनी से भी शिकायत की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता प्रतीक श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।

आयोग ने शिकायत को उचित माना

मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय तथा सदस्य उमेश गिरि और विद्या पांडेय की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आयोग ने शिकायत को उचित माना और उपभोक्ता को राहत देने का आदेश पारित किया।


कलेक्टर को भेजी आदेश की प्रति

आयोग ने दुकानदार को 17 हजार रुपये की बिक्री राशि वापस करने के साथ 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। आयोग ने नकली उत्पाद की बिक्री को उपभोक्ता के प्रति सेवा में कमी माना है।

नकली सामान की बिक्री को गंभीरता से लिया

इसके साथ ही आयोग ने बाजार में नकली सामान की बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदेश की प्रति सतना कलेक्टर को भेजी है। कलेक्टर को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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