
नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। आयोग ने नेमी इंटरप्राइजेज को ग्राहक से ली गई टीवी की 17 हजार रुपये बिक्री राशि लौटाने के साथ 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
आयोग ने कहस कि निर्धारित राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री के मामले को गंभीरता से लेते हुए सतना कलेक्टर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
भरहुत नगर निवासी देवेश सिंह ने 15 जुलाई 2019 को स्टेशन रोड स्थित नेमी इंटरप्राइजेज से 17 हजार रुपये में एलजी कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी।
देवेश ने कुछ दिन बाद टीवी खराब होने पर एलजी के अधिकृत सर्विस सेंटर में शिकायत की। जांच के दौरान सर्विस सेंटर से उन्हें बताया गया कि टीवी एलजी कंपनी का अधिकृत उत्पाद नहीं है।
ग्राहक ने दुकानदार से संपर्क कर टीवी ठीक कराने अथवा समस्या का समाधान करने की मांग की। आरोप है कि दुकानदार ने ग्राहक के साथ अभद्रता की और टीवी अपने पास रख ली। बाद में टीवी वापस करने से भी इनकार कर दिया गया।
मामले में देवेश सिंह ने पुलिस तथा संबंधित कंपनी से भी शिकायत की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता प्रतीक श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय तथा सदस्य उमेश गिरि और विद्या पांडेय की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आयोग ने शिकायत को उचित माना और उपभोक्ता को राहत देने का आदेश पारित किया।
आयोग ने दुकानदार को 17 हजार रुपये की बिक्री राशि वापस करने के साथ 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। आयोग ने नकली उत्पाद की बिक्री को उपभोक्ता के प्रति सेवा में कमी माना है।
इसके साथ ही आयोग ने बाजार में नकली सामान की बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदेश की प्रति सतना कलेक्टर को भेजी है। कलेक्टर को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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