
नईदुनिया प्रतिनिधि, रामनगर। मैहर जिले में 19 अक्टूबर को घोषित स्थानीय अवकाश को लेकर प्रशासनिक आदेश पर सवाल उठने लगे हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा 6 अक्टूबर को जारी आदेश क्रमांक 470/एस.सी./2026 के तहत 19 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जबकि लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के शैक्षणिक कैलेंडर में 18 से 21 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश पहले से निर्धारित है। इतना ही नहीं, 19 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी) के नाम से ऐच्छिक अवकाश भी कैलेंडर में दर्ज है। ऐसे में एक ही दिन तीन अलग-अलग अवकाश की स्थिति बन गई है।
जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अक्टूबर माह के कैलेंडर में 18 से 21 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश निर्धारित किया गया है। इसी कैलेंडर में 19 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी) ऐच्छिक अवकाश के रूप में भी उल्लेखित है।
इसके बाद मैहर कलेक्टर द्वारा 6 अक्टूबर को जारी आदेश में 19 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया। 18 से 21 अक्टूबर तक स्कूलों में पहले से दशहरा अवकाश होने के कारण 19 अक्टूबर का स्थानीय अवकाश शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कोई अतिरिक्त अवकाश नहीं बढ़ाता।
हालांकि अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारियों के लिए स्थानीय अवकाश का अलग प्रभाव हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले से निर्धारित अवकाश की जानकारी के बावजूद स्थानीय अवकाश घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।