
नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। नगर वासियों के लिए रेलवे से राहत की खबर आई है। फिरोजपुर-सिवनी-फिरोजपुर चलने वाली गाड़ी संख्या 20424/20423 पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एसी क्लास के तीन कोच बढ़ाए जाएंगे।
उत्तर रेलवे द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने पर दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने आदेश जारी कर दिया है। रेलवे से जारी आदेश 27 दिसंबर से लागू होगा।
इस साल के अंत में 27 दिसंबर को फिरोजपुर से सिवनी के लिए रवाना होने वाली 20424 पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस बढ़े हुए एसी कोचों के साथ चलेगी। ट्रेन में एसी कोच बढ़ाने की मांग लगातार हो रही थी।
पूर्व सांसद डाॅ. ढालसिंह बिसेन और वर्तमान में उत्तराखंड राज्यपाल ने गंभीरता से इसके लिए प्रयास किया था। इसको लेकर रेलमंत्री से मुलाकात भी की गई थी। उनके राज्यपाल नियुक्त होते ही रेलवे ने आनन-फानन में एसी कोचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लेकर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
22 अक्टूबर को उत्तर रेलवे ने कोच बढ़ाने का फैसला लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेल को मैसेज भेजा। मैसेज मिलते ही दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने भी 23 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया।
फिरोजपुर-सिवनी-फिरोजपुर पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20 कोचों से ही संचालित होगी। आगामी 27 दिसंबर से इस ट्रेन में सेकंड एसी क्लास का 1 कोच की जगह 2 कोच होंगे। इसी तरह थर्ड एसी के 2 कोच की जगह 4 कोच रहेंगे। यानि सेकंड एसी क्लास के 1 व थर्ड एसी क्लास के 2 कोच बढ़ा दिए गए हैं। इन 6 कोच के अलावा 6 स्लीपर क्लास के कोच व 4 कोच जनरल के लगाए जाएंगे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (दपूमरे) के नागपुर मंडल द्वारा रेल यात्रियों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 27 अक्टूबर से यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शुरुआत हो गई है।
अब तक आनलाइन ई-टिकट बुकिंग तक सीमित इस सुविधा को 6 अक्टूबर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अब आरक्षण काउंटरों पर भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स और आइआरसीटीसी के समन्वय से आवश्यक तकनीकी व्यवस्था और सिस्टम एकीकरण पूरा कर लिया गया है।
नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था से काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सुरक्षा कवर चुनने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक व वैकल्पिक होगी। जिसे यात्री की सहमति के बाद ही लागू किया जाएगा।
बीमा का लाभ लेने यात्रियों को आरक्षण फार्म में अपना वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। मात्र 0.45 रुपये (45 पैसे) प्रति यात्री के प्रीमियम पर इस योजना के तहत रेल दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक, अस्पताल में भर्ती होने के इलाज खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर के परिवहन करने 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रविधान किया गया है।
यह योजना कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट धारकों के लिए लागू होगी, जबकि बिना सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस कवर में शामिल नहीं होंगे। निर्धारित शर्तों के अनुसार डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों और विकल्प योजना के तहत आवंटित गाड़ियों में भी यह बीमा सुरक्षा मान्य होगी।
नागपुर मंडल में आरक्षण केंद्र के कर्मचारियों को इसके सुचारु क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। बीमा दावों के निपटान की पूरी प्रक्रिया संबंधित बीमा कंपनी द्वारा ही संचालित की जाएगी, इसमें भारतीय रेल या आइआरसीटीसी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होगी।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में घुमक्कड़ों के लिए एसी बसों से पर्यटन स्थलों का सफर आसान, रात तक लौटने की भी सुविधा