नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला मुख्यालय से 7 किमी दूर सीलादेही हाईवे पर 8-9 अक्टूबर की रात चैकिंग के दौरान कार वाहन में मिले हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बड़ा हिस्सा हड़पने के प्रयास के मामले में लखनवाड़ा थाना पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिस कर्मियों पर 14 अक्टूबर मंगलवार सुबह डकैती, अपहरण और आपराधिक षडयंत्र जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है।
घटना की रात हवाला की रकम कटनी से नागपुर भेजी जा रही थी। बर्दी का दुरुपयोग करते हुए पुलिस अधिकारियों ने रकम को जब्त करने के बजाय उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया था। छिंदवाड़ा रेंज डीआईजी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 पुलिस कर्मियों में से आठ आरोपितों को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है।
गिरफ्तार आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, आरक्षक नीरज राजपूत, जगदीश यादव, गनमैन केदार बघेल और सुभाष सदाफल शामिल हैं। तीन अन्य आरोपी पुलिस कर्मियों की तलाश जारी है।
अब तक बरामद हो चुके 2.70 करोड़ रुपये
डीआईजी ने बताया कि प्रकरण में जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने जबलपुर नगर एएसपी आयुष गुप्ता को प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। पुलिस कर्मियों से जब्त हवाला के 1.45 करोड़ रुपये मामले में लखनवाड़ा थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर की रात तीन आरोपित बर्तन व्यापारी सोहनलाल परमार और उसके कर्मचारियों शेख मुख्तार व इरफान पठान पर मामला दर्ज किया। 13 अक्टूबर को नागपुर से 1.25 करोड़ रुपये जब्त कर दो अन्य आरोपित आकाश जैन और अमन गुरनानी को गिरफ्तार किया गया। शेष रकम की बरामदगी क्राइम ब्रांच कर रही है। जांच आयकर विभाग को भी सौंपी गई है।
एसडीओपी कार्यालय में रफा-दफा की कोशिश
फरियादी की शिकायत के अनुसार, 8 अक्टूबर की रात जालना निवासी शेख मुख्तार और इरफान पठान हवाला की रकम लेकर जा रहे थे। सीलादेही बायपास पर पुलिस कर्मियों ने मारपीट कर रकम हड़प ली और 9 अक्टूबर की दोपहर तक एसडीओपी कार्यालय में प्रकरण को रफा-दफा करने की कोशिश होती रही। जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो आनन-फानन में नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। बाद में डीजीपी ने एसडीओपी पूजा पांडे को भी निलंबित किया।
गंभीर धाराओं में एफआईआर
निलंबित पुलिस कर्मियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षडयंत्र के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच एएसपी जितेन्द्र सिंह और अन्य अधिकारियों की टीम कर रही है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता हुए सक्रिय
सिवनी हवाला मामले ने पूरे पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हाईकोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी सिवनी पहुंचे और एफआईआर को जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हवाला की रकम किसकी थी और किस उद्देश्य से नागपुर भेजी जा रही थी।