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शहडोल डाकघर घोटाला : 11.38 लाख की धोखाधड़ी में जीडीएस पैकर को 4 साल की सजा

इस धोखाधड़ी में सह-आरोपी चेतराम अहिरवार थे, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। जांच के बाद सीबीआई ने चालान पेश किया था, जिस पर सुनवाई के बा...और पढ़ें

By Vinod ShuklaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 09:50:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 09:50:39 PM (IST)
शहडोल डाकघर घोटाला : 11.38 लाख की धोखाधड़ी में जीडीएस पैकर को 4 साल की सजा

HighLights

  1. सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
  2. सह-आरोपी चेतराम अहिरवार थे
  3. राम प्रकाश शर्मा को दोषी ठहराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के जैतपुर उप डाकघर में हुए 11 लाख 38 हजार 500 रुपये के घोटाले में जबलपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई है।

30 सितंबर को फैसला सुनाया

विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए तत्कालीन जीडीएस पैकर, उप डाकघर जैतपुर जिला शहडोल, राम प्रकाश शर्मा को दोषी ठहराया।

जैतपुर में संचालित 17 बचत बैंक खातों से जुड़ा मामला

यह मामला उप डाकघर जैतपुर में संचालित 17 बचत बैंक खातों से जुड़ा है। आरोप था कि तत्कालीन उप डाकपाल चेतराम अहिरवार और जीडीएस पैकर राम प्रकाश शर्मा ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ आपराधिक साजिश कर डाक विभाग के शासकीय कोष को 11,38,500 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई।

3 जनवरी 2019 को तहत दर्ज किया गया था प्रकरण

प्रकरण 3 जनवरी 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B सहपठित 201, 409, 420, 468, 471 और 477-A तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(a) के तहत दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान सह-आरोपी की मृत्यु हो चुकी

इस धोखाधड़ी में सह-आरोपी चेतराम अहिरवार थे, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। जांच के बाद सीबीआई ने चालान पेश किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

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