रुपये और नौकरी का लालच देकर पटवारी और सरकारी शिक्षक करा रहे थे मतांतरण, गिरफ्तार
शिवपुरी जिले क बदरवास क्षेत्र में पदस्थ तीन सरकारी शिक्षक और एक पटवारी गुप चुप तरीके से अपने इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों का मतांतरण करवा रहे थे। ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 03:25:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 03:48:48 AM (IST)
लालच देकर मतांतरण करा रहे थे सरकारी कर्मचारीHighLights
- सरकारी कर्मचारी करवा रहे थे मतांतरण
- युवक की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई
- सभी आरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार
नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: जिले के कोलारस अनुभाग अंतर्गत बदरवास तहसील के कई गांवों में पिछले कुछ सालों से सरकारी शिक्षक और पटवारी व पारदी मिलकर आदिवासी व भील परिवारों के लोगों का मतांतरण कराने में लगे हुए थे। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार हमीर सिंह ने 22 दिसम्बर को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि शिक्षक वीरेन्द्र कुमार तिर्की, राजपति और अनीता भगत, पटवारी सुगनचन्द उर्फ सुगनशाह पैकरा सहित पादरी अमजी भील ग्राम घूघला के अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिये प्रलोभन देकर जबरजस्ती सामूहिक मतांरण करवा रहे हैं। इसी क्रम में बहादुर भील और सोमला भील के घर में उसका भी जबरन मतांतरण करवाया जा रहा था।
हमीर सिंह भील ने बताया कि आरोपी मतांतरण करने के एवज में गरीब आदिवासी लोगो के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने, बच्चियों की शादी, नौकरी लगवाने और धर्म परिवर्तन करने पर 25-25 हजार रुपये का प्रलोभन देकर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 3,4 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 एवं धारा 3,5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला कायम किया।
इसके बाद कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा ने बदरवास टीआई रोहित दुबे के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। टीआई ने तीनों शिक्षकों, पटवारी और पादरी को गिरफ्तार कर उनके पास से मतांतरण संबंधी सामग्री जब्त की। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी मतांतरण संबंधी यह मिशन पिछले पांच साल से संचालित कर रहे थे।
दो दशक से क्षेत्र में कर रहे हैं नौकरी
- आरोपी सुगनशाह पैकरा पूर्व में कोलारस पदस्थ था, वह विगत दो वर्षों से गुढालडांग थाना बदरवास में पटवारी के पद पर पदस्थ है।
- आरोपी वीरेन्द्र कुमार तिर्की ग्राम पिपरोदा में 25 वर्ष से शिक्षक के पद पर पदस्थ है।
- आरोपी अनीता भगत करीब 27 साल से ग्राम गुढालडांग मे शिक्षिका के पद पर पदस्थ है।
- आरोपी राजपति बाई तिर्की करीब 24 साल से ग्राम अगरा में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है।
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आरोपी मूल से छत्तीसगढ़ के निवासी
- शिक्षक वीरेन्द्र कुमार तिर्की, पुत्र हरीराम तिर्की उम्र 54 साल, यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला स्थित सीतापुर थाना क्षेत्र के मुढापारा का निवासी है। वह वर्तमान में बदरवास में गोलनदास मंदिर के पास रह रहा था।
- राजपति बाई तिर्की, पत्नी स्व. लल्सूराम तिर्की उम्र 51 साल, यह जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र की मूल निवासी है।वह वर्तमान में बदरवास के सोनी कॉलोनी में निवासरत है।
- अनीता भगत, पत्नी ऐब्रोन उम्र 52 साल, यह बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सरगवा की मूल निवासी है। वह वर्तमान में ग्राम गुढालडांग में शिक्षक है।
- पटवारी सुगनचन्द उर्फ सुगनशाह पैकरा,पुत्र बिच्छूशाह पैकरा उम्र 52 साल, यह जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के अम्भाधार का मूल निवासी है, जो वर्तमान में बदरवास के गोलनदास मंदिर के पास रहता है।