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महिला से रेप कर बनाया वीडियो, यही उसकी बेटी को दिखाकर उसे भी बनाया शिकार; अब मरते दम तक रहेगा जेल में

उज्जैन में ढाई साल पहले महिला को अकेली पाकर शाहरुख ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद वह उसे धमकाकर चला गया। महिला ने शिकायत नहीं की तो शाहरुख दो दिन बाद ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:43:48 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:49:25 AM (IST)
महिला से रेप कर बनाया वीडियो, यही उसकी बेटी को दिखाकर उसे भी बनाया शिकार; अब मरते दम तक रहेगा जेल में
कोर्ट ने शाहरूख को मरते दम तक सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. सितंबर 2023 में महिला थाने पर एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत की थी।
  2. शाहरुख पुत्र जीमल छीपार निवासी भैरवगढ़ उसके घर पर काम करता था।
  3. अकेली पाकर शाहरुख ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मां-बेटी से दुष्कर्म कर एक बदमाश ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। जिसे बहुप्रसारित करने की धमकी देकर वह कई बार मां-बेटी से दुष्कर्म करता रहा। महिला ने विरोध किया तो उसने वीडियो बहुप्रसारित कर दिया। वहीं स्वजन को भी वीडियो मोबाइल पर भेज दिया। कोर्ट ने बदमाश को दोषी करार देकर मरते दम तक कैद की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि सितंबर 2023 में महिला थाने पर एक महिला ने शिकायत की थी कि शाहरुख पुत्र जीमल छीपार उम्र 39 वर्ष निवासी भैरवगढ़ उसके घर पर काम करता था। ढाई साल पहले महिला घर पर अकेली थी तब शाहरुख उसके घर पहुंचा और उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे धमकाकर चला गया।


धमकाकर दुष्कर्म करता रहा

महिला ने शिकायत नहीं की तो शाहरुख दो दिन बाद फिर घर आया और उसे धमकाया कि दुष्कर्म का वीडियो मोबाइल से बना लिया है। जिसके बाद वह उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। महिला की पुत्री को भी शाहरुख ने उसकी मां का वीडियो दिखाकर धमकाया और उससे भी दुष्कर्म करता रहा। महिला ने विरोध किया तो शाहरुख ने वीडियो वायरल कर दिया वहीं उसके पति को भी वीडियो भेज दिया।

मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। शनिवार को कोर्ट ने शाहरुख को अभियोजन पैरवीकर्ता सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर धारा 376 (2) भादवि एवं 5/एल, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन, शेष प्राकृत जीवनकाल (मृत्यु तक) सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।