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जगन्नाथपुरी जाने के लिए 23 सितंबर तक ही होंगे आवेदन, जानें उमरिया से कब रवाना होगी ट्रेन

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के प्रवि‍धानाें के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो अकेले यात्रा करने के लिए आवेदन करते है उन्हे एक सहायक साथ ल...और पढ़ें

By SanjayKumar SharmaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 04:32:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 04:32:21 PM (IST)
जगन्नाथपुरी जाने के लिए 23 सितंबर तक ही होंगे आवेदन, जानें उमरिया से कब रवाना होगी ट्रेन
योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. जिले के लिए आवंटित तीर्थ यात्रियाें की संख्या 150 है
  2. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकते हैं
  3. व्हाटसएप से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे

नईुदनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी के लिए स्पेशल ट्रेन 8 अक्टूबर को रवाना होगी। जिले के लिए आवंटित तीर्थ यात्रियाें की संख्या 150 है। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 23 सितंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकते हैं।

पति पत्नी के लिए सहायक अनिवार्य नहीं

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के प्रवि‍धानाें के तहत अतिरिक्त 3 से 5 व्यक्तियों के समूह (जहां सभी सदस्य 65 वर्ष से अधिक आयु के हो) को एक सहायक ले जाने की अनुमति होगी। (जबकि पति-पत्नी के साथ यात्रा करने की स्थिति में सहायक की अनुमति नहीं होगी। सहायक का संबंधी होना अनिवार्य नहीं है ।


जनपद स्तर पर सुविधा

कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करकेली, पाली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका उमरिया, पाली नगर परिषद चंदिया, नौरोजाबाद, मानपुर से कहा है कि समस्त आवेदन केवल निर्धारित तीर्थ यात्रा पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज किए जाए तथा किसी अन्य माध्यम जैसे व्हाटसएप आदि से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

दोपहर 2 बजे तकआवेदनाें की प्रविष्टि पोर्टल पर पूर्ण करें

कलेक्टर ने कहा है कि 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक समस्त आवेदनाें की प्रविष्टि पोर्टल पर पूर्ण कर ली जाए। निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पात्र आवेदको का चयन कम्प्यूटीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

कलेक्टर राखी सहाय ने बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, (महिलाओं के लिए दो वर्ष की छूट) तथा जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश के भीतर एवं बाहर स्थित विभिन्न अधिसूचित तीर्थ स्थलों की यात्रा कराए जाने का प्रावधान है।

दोबारा नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ

आवेदकों की समस्त जानकारी जैसे नाम, आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता आदि का सत्यापन करते हुए पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए। ऐसे आवेदक जिन्हाेंने पूर्व में योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए।

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