
डिजिटल डेस्क। नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। Border Security Force (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़ा दिया गया है। Ministry of Home Affairs (MHA) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनका कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। नए नियमों को “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025” नाम दिया गया है। यह नियम 18 दिसंबर से लागू हो चुके हैं।
क्या कहता है नया नियम
संशोधित नियमों के अनुसार, BSF में हर भर्ती वर्ष में
50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए
10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए
3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रहेंगे।
भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी
पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में Staff Selection Commission (SSC) के माध्यम से बाकी 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत पद भी शामिल होंगे। पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में बची हुई पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियां भी इसी चरण में भरी जाएंगी।
महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या हर वर्ष BSF के डायरेक्टर जनरल द्वारा आवश्यकता के अनुसार तय की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी ये छूट
नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती और उम्र सीमा में विशेष राहत दी गई है। उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट मिलेगी। अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा फिजिकल टेस्ट से मुक्त रखा गया है।