एजेंसी, पटना। बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बाद में इसका आकलन किया जाएगा, जहां सरकार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है।
बिहार सरकार की इस पहल से ना केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 15 सितंबर तक जो कोई भी आवेदन करेगा, सरकार उनके आवेदनों पर समीक्षा करेगी और इसके बाद उनके अकाउंट में पैसा भेजेगी। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि योजना में परिवार से आशय है पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है।
अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें योजना के अनुसार एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यहां उनको आधार नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18-60 के बीच होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति इनकम टैक्स की श्रेणी में न हो और ना कि उसकी या उसके पति की सरकारी जॉब होनी चाहिए।
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शहरी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट (www.brlps.in) पर जाना होगा।
योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं बिजनेस का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
इसके साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ एवं सादे पेज पर साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।