डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Election 2025) की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पर वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना मान्य पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र तैयार रखें और मतदान के दिन साथ लेकर जाएं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदाता के पास फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है या उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है। मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर मतदाता की पहचान की पुष्टि करेंगे, जिसके बाद ही मतदान की अनुमति दी जाएगी।
इन पहचान पत्रों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी मतदान गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। जिला प्रशासन ने भी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पहचान पत्रों की जांच पहले ही कर लें, जिससे मतदान के दिन किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
1. मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. आधार कार्ड
5. पैन कार्ड
6. केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
7. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
8. राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड
9. मनरेगा जॉब कार्ड
10. बीमा पॉलिसी का फोटोयुक्त दस्तावेज
11. पेंशन से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज
12. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
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निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान के समय केवल एक ही वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपने पहचान पत्र सुरक्षित रखें, सत्यापित करें और मतदान के दिन साथ लेकर जाएं, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।