Driving Licence से जुड़े अहम नियम बदले, जानिए क्या हुआ बदलाव और किन पर होगा असर
Driving Licence के नियमों में अहम बदलाव हुआ है, इसके बाद लोगों को फायदा होगा, जानिए कैसे। ...और पढ़ें
By Ajay Kumar BarveEdited By: Ajay Kumar Barve
Publish Date: Sat, 27 Jun 2020 10:26:29 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Jun 2020 04:48:48 PM (IST)

लॉकडाउन खुल चुका है और आप भी नई गाड़ी लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो जान लें कि ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। नियमों में बदलवा के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। इन नए नियमों का फायदा कुछ खास लोगों को होगा जिन्हें अब तक लाइसेंस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नए नियमों के तहत अब माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें एक शर्त का पालना करना होगा।
यह हुआ है बदलाव
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लिए गए फसैले के अनुसार अब हल्के और मध्यम कलर ब्लाइंड लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इसके लिए मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट 1989 के फार्म नंबर 1 और 1A में बदलाव किया है जिसके बाद लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को यह साबित करना होगा कि वो गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है।
क्या है कलर ब्लाइंडनेस
इस तरह के लोगों को कुछ रंगों में भेद करने या उन्हें पहचानने में परेशानी होती होती है। इन लोगों की सामान्य लोगों के मुकाबले रंगों को पहचानने और अंतर करने की क्षमता कम हो जातीहै। वैसे इन लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती।
AIIMS के साथ चर्चा के बाद लिया फैसला
केंद्रीय मंत्रालय ने यह फैसला दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के नेत्र रोग विशेषज्ञों से चर्चा और सुझाव के बाद ही लिया है। इसके बाद सरकार ने फार्म 1 और 1A में बदलाव किया है और उन शर्तों को हटा दिया है जिनकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहे लोग लाइसेंस नहीं ले पाते थे।