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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EPFO News: शादी के लिए PF से कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, जानिए नियम

EPF Advance For Marriage: ईपीएफओ कई कारणों से आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसपर शर्तें भी हैं।

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Sun, 18 Jun 2023 10:17:01 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jun 2023 10:17:01 AM (IST)
EPFO News: शादी के लिए PF से कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, जानिए नियम
EPF Advance For Marriage: ईपीएफओ कई कारणों से आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसपर शर्तें भी हैं।

EPF For Marriage: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड तैयार करता है। साथ ही इमरजेंसी में आर्थिक मदद कर सकता है। पीएफ खाता पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। जिससे आप इसमें जमा राशि में से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि आपको लोन भरना है तो इसके लिए पीएफ से पैसा निकाले जा सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ से निकासी को लेकर कई तरह के नियम है। इसमें शामिल होता है कि आप कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको पीएफ से पैसे निकालना है, तो आपको इसकी शर्तें पता होनी चाहिए।

पीएफ का पैसा किन वजहों से निकाल सकते हैं? (PF Withdrawal Rules)

पीएफ सब्सक्राइबर्स एक अवधि के बाद आंशिक निकासी के पात्र हो जाते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों को घर बनाने, लोन चुकाने, मेडिकल, विवाह, बच्चों के पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट के एक साल के अंदर पैसे निकालने की इजाजत देता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारणों से निकासी की जा सकती है। पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।


पीएफ से कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है?

ईपीएफओ कई कारणों से आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसपर शर्तें भी हैं। कुछ कारणों के लिए एक बार ही पैसे निकालने की अनुमति होती है। कई मामलों में एक से ज्यादा बार निकासी की सुविधा है। यानी कि एक ही उद्देश्य के लिए एक से ज्यादा बार पैसे निकाले जा सकते हैं।

क्या में अपना पीएफ दो बार निकाल सकता हूं?

अगर आप अपनी या परिजन की शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आप तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की पढ़ाई के लिए भी तीन बार पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए ब्याज के हिस्से का 50 फीसदी राशि निकालने की अनुमति होती है। बता दें पीएफ खाता के 7 साल पूरे होने के बाद ही कर्मचारी इन उद्देश्यों के लिए पैसा निकाल सकते हैं।