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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की ASI सर्वे की मांग, कोर्ट 15 फरवरी को करेगा सुनवाई

Gyanvapi Case: अदालत 15 फरवरी को याचिकाकर्ता राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा। जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित शेष तहखानों को खोलने की मा...और पढ़ें

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Tue, 06 Feb 2024 05:44:38 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Feb 2024 05:44:38 PM (IST)
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की ASI सर्वे की मांग, कोर्ट 15 फरवरी को करेगा सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर। (फोटो- एएनआई)

एएनआई, नई दिल्ली। Gyanvapi Case: वाराणसी की एक अदालत 15 फरवरी को याचिकाकर्ता राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा। जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित शेष तहखानों को खोलने की मांग की है। कुछ दिनों पहले ही वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी का तहखाना में पूजा-पाठ करने की अनुमति दी है, जो ज्ञानवापी परिसर के 8 तहखानों में से एक है। जिला प्रशासन को तहखाने के अंदर पूजा के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

1 फरवरी को पूजा शुरू हुई

कोर्ट के आदेश के बाद 1 फरवरी को व्यास का तहखाना के अंदर पूजा शुरू हुई। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने देर रात तहखाने को खोल दिया। ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में डीएम एस राजलिंगम और कमिश्नर अशोक मुथा मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि वे अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं।


हर किसी को पूजा करने का अधिकार

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'कोर्ट ने पूजा की अनुमति दे दी है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अपेक्षित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। प्रशासन 7 दिनों के अंदर पूजा की व्यवस्था करेगा। हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा।'

वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि व्यास का तेहखाना में पूजा का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में याचिका व्यास के वंशज शैलेंद्र कुमार की ओर से दायर की गई थी। इधर, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अदालत ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।