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LPG New Rule: 1 अक्टूबर से बदलेंगे एलपीजी के नियम, अगर नहीं किया ये काम तो बंद होगी सब्सिडी

LPG Cylinder Subsidy Rule: केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंट...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 06:25:17 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 06:25:17 PM (IST)
LPG New Rule: 1 अक्टूबर से बदलेंगे एलपीजी के नियम, अगर नहीं किया ये काम तो बंद होगी सब्सिडी
बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी।

HighLights

  1. बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी
  2. बाजार दर पर खरीदना होगा रिफिल सिलिंडर
  3. सत्यापन न कराने पर देना होगा बाजार मूल्य

डिजिटल डेस्क। देश के करोड़ों रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना जरूरी कर दिया गया है।

यदि कोई ग्राहक निर्धारित अवधि के भीतर यह वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी सिलिंडर आपूर्ति या बुकिंग तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन खाते में आने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को सिलिंडर पूरी बाजार कीमत पर खरीदना होगा।


1 अक्टूबर से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न होने पर 210 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी रुकने के बावजूद गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और डिलीवरी जारी रहेगी, हालांकि इसके लिए पूरी कीमत चुकानी होगी।

इस व्यवस्था से एक ही नाम पर चल रहे फर्जी, दोहरे या अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर ब्लॉक करना आसान होगा। इसके अलावा, घरेलू उपयोग वाले सब्सिडी वाले सिलिंडरों का व्यावसायिक परिसरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों में होने वाला अनधिकृत उपयोग पूरी तरह रुक सकेगा।

सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की पहल

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है। सत्यापन अनिवार्य होने से सब्सिडी का वित्तीय लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुंचेगा।

आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर तक देश के लगभग 27.43 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता पहले ही अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करा चुके हैं। जिन ग्राहकों ने यह प्रक्रिया पहले करा ली है, उन्हें इसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणीकरण कराने की प्रक्रिया बेहद सरल

उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सत्यापन के तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। रिफिल सिलिंडर की होम डिलीवरी के समय डिलीवरी मैन के पास मौजूद बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उंगली या अंगूठे का निशान देकर सत्यापन कराया जा सकता है।

इसके अलावा ग्राहक अपनी गैस एजेंसी के दफ्तर जाकर या फिर तेल कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल ऐप (इंडियनऑयल वन, हेलो बीपीसीएल या एचपी पे) के जरिए घर बैठे स्मार्टफोन से भी आधार प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं।

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रिफिल बुकिंग नंबर और सुरक्षा के नए नियम

गैस एजेंसियों ने रिफिल बुकिंग के लिए नए नंबर जारी करने के साथ-साथ डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) को अनिवार्य कर दिया है। इंडेन गैस के ग्राहक रिफिल बुकिंग के लिए 7718955555 या मिस्ड-कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं। भारत गैस के उपभोक्ता 7715012345 और मिस्ड-कॉल हेतु 7710955555 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं एचपी गैस के ग्राहक 9493602222 पर बुकिंग दर्ज करा सकते हैं।

सुरक्षा नियमों के तहत सिलिंडर की बुकिंग केवल एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही स्वीकार होगी। बुकिंग के पश्चात ग्राहक के पंजीकृत नंबर पर 4 या 6 अंकों का डिलीवरी कोड भेजा जाएगा। डिलीवरी बॉय को यह कोड बताने और उसके ऐप में दर्ज होने के बाद ही सिलिंडर की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी।