SPG Act Amendment Bill : पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा
SPG Act Amendment Bill : एसपीजी एक्ट में संशोधन करेगी केंद्र सरकार, विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। ...और पढ़ें
By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Fri, 22 Nov 2019 07:23:48 PM (IST)Updated Date: Fri, 22 Nov 2019 07:23:48 PM (IST)

नई दिल्ली। अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को स्पेशल प्रोटेक्श ग्रुप (एसपीजी) कमांडो की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए एसपीजी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह लोकसभा में एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बच्चों राहुल और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा लगभग तीन दशक बाद वापस ले ली है।
इसके कुछ ही दिन बाद सरकार एसपीजी एक्ट में संशोधन करने का फैसला कर लिया। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि प्रस्तावित विधेयक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश करने के लिए सरकार की कार्यसूची में शामिल किया गया है।
एसपीजी एक्ट में यह है प्रावधान
एसपीजी एक्ट के अनुसार प्रधानमंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। साथ ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री और पारिवारिक सदस्यों को पद छोड़ने की तारीख से एक साल तक के लिए यह सुरक्षा मिलती है। एक साल के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और खतरे के स्तर के अनुसार आगे की एसपीजी सुरक्षा तय की जाती है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एसपीजी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
गांधी परिवार को 91 में मिली थी एसपीजी सुरक्षा
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को लिट्टे द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी। इसके लिए सितंबर 1991 में एसपीजी एक्ट-1988 में संशोधन किया गया था। इसी माह उनकी सुरक्षा का विस्तृत आकलन के बाद एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब गांधी परिवार को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त है।