डिजिटल डेस्क, इंदौर। दीवाली पर इस बार दिल्ली के आसमान में पटाखे नजर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों के बैन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की ओर से 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली एनसीआर की जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद की बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने सॉलिसिटर ऐऱ एमिसक के सुझावों पर विचार किया है। जजों की बेंन ने कहा कि बैन लगे होने पर पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, इससे ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही इससे इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचता है।
हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके क्यूआर कोड साइट पर अपलोड करने होंगे।
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गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते वायू प्रदुषण और खराब एक्यूआई के कारण दीवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन कोविड पीरियड को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वहीं अर्जुन गोपाल केस में फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। छह सालों में ग्रीन क्रैकर्स ने एमिशन को काफी कम कर दिया है। इसमें एनईईआरआई (NEERI) का भी योगदान रहा है।