‘हां मैं मुजरिम हूं…’ कोर्ट में बोला आरोपी, अदालत ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना
गाजियाबाद की कोर्ट में चल रहे चार साल पुराने मामले का निपटारा मंगलवार को हो गया। आरोपी शाकिब ने अदालत में अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, “हां मैं मुजरिम हूं।”
Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:09:38 AM (IST)
Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:09:38 AM (IST)
कोर्ट में बोला आरोपी, अदालत ने लगाया 200 रुपये का जुर्मानाHighLights
- गाजियाबाद की कोर्ट में चल रहे चार साल पुराने मामले का निपटारा मंगलवार को हो गया
- आरोपी शाकिब ने अदालत में अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हां मैं मुजरिम हूं
- इसके बाद कोर्ट ने उसे 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
एजेंसी, गाजियाबाद। गाजियाबाद की कोर्ट में चल रहे चार साल पुराने मामले का निपटारा मंगलवार को हो गया। आरोपी शाकिब ने अदालत में अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, “हां मैं मुजरिम हूं।” इसके बाद कोर्ट ने उसे 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला दो जून 2021 का है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान टीला मोड़ पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान वजीराबाद रोड पर खड़े सीमापुरी निवासी 18 वर्षीय शाकिब को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया। तलाशी में उसकी पैंट से चाकू बरामद हुआ। पुलिस का दावा था कि वह मोबाइल छीनने की नीयत से खड़ा था। आर्म्स एक्ट 4/25 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।