
डिजिटल डेस्क: रामपुर में दो पैन कार्ड से जुड़े चर्चित मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां (Azam Khan) और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से लगभग छह वर्ष पहले दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप था कि अब्दुल्ला ने कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए।
दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है दोनों को सात साल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले से जुड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली में 6 दिसंबर 2019 को दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला ने दो जन्मतिथियों 1 जनवरी 1993 और 30 सितंबर 1990 का उपयोग करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए और इन्हें विभिन्न प्रयोजनों में इस्तेमाल भी किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
#WATCH | Moradabad, UP | Samajwadi Party leader Azam Khan reaches the court ahead of the verdict in the case involving two PAN cards of former SP MLA Abdullah Azam pic.twitter.com/xA39nnwOpH
— ANI (@ANI) November 17, 2025
मामले की सुनवाई एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी, जहां न्यायाधीश शोभित बंसल ने आजम खां और अब्दुल्ला दोनों को दोषी पाया। फैसले के मद्देनज़र कचहरी परिसर में भाजपा और सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। भीड़ और संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। अदोनों को सात साल की सजा सुनाई गई है और हिरासत में ले लिया गया है।
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