UP News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बिना झिझक करें शिकायत, नाम रहेगा गोपनीय
UP News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब खाने-पीने के उत्पादों में मिलावट की सूचना देना आमजन के लिए पहले से कहीं अधिक आसान होग ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 03:23:18 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 03:23:18 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अब बिना झिझक करें शिकायत।HighLights
- खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सक्रिय
- बिना झिझक करें शिकायत, पहचान रहेगी गोपनीय
- हेल्पलाइन नंबर 18001805533 के प्रचार की योजना
डिजिटल डेस्क। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सक्रिय हैं। पूर्व में लिए गए नमूनों की जांच में घटिया गुणवत्ता पाए जाने के बावजूद जुर्माना और विधिक कार्रवाई मिलावटखोरों पर अपेक्षित असर नहीं डाल सकी। इसके पीछे मिलावट से जुड़ी सटीक और समय पर सूचना का अभाव भी एक बड़ी वजह रहा है।
इस समस्या से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब खाने-पीने के उत्पादों में मिलावट की सूचना देना आमजन के लिए पहले से कहीं अधिक आसान होगा।
नए वर्ष से विभाग द्वारा एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, साथ ही क्षेत्रवार टीमों का गठन कर सघन अभियान चलाने की योजना बनाई गई है।
बिना झिझक करें शिकायत, पहचान रहेगी गोपनीय
यदि किसी स्थान पर खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका हो, तो नागरिक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों की नियमित जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।
हेल्पलाइन नंबर 18001805533 का होगा प्रचार-प्रसार
औषधि प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 18001805533 के व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि अब एक कॉल पर ही मिलावटखोरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
हर खाद्य उत्पाद को बना रहे निशाना
फतेहपुर में बोतलबंद पानी के दो नमूने जांच प्रयोगशाला में अधोमानक पाए गए थे, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसके अलावा, बाराबंकी के सतरिख नाका चौराहा स्थित शिवकुमार गुप्ता की फर्म कृष्णा स्वीट्स पर छेना मिठाई और पनीर अधोमानक पाए जाने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
वहीं, गांधी नगर जिहौंली निवासी इरफान के यहां से लिया गया मिश्रित दूध भी तय मानकों पर खरा नहीं उतरा था।