
डिजिटल डेस्क। अब वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन फैमिली आइडी ‘एक परिवार, एक पहचान’ सिस्टम के जरिए स्वतः किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद 60 वर्ष पूरे करते ही पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में पेंशन अपने आप पहुंचना शुरू हो जाएगी, उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
समाज कल्याण विभाग इस सिस्टम को पायलट आधार पर सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में लागू करेगा। इसके अलावा, सभी जिलों के लिए 30 दिनों के भीतर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू ने निर्देश जारी किए हैं।
वर्तमान में प्रदेश के लगभग 67.50 लाख वृद्धजन वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। नई प्रक्रिया के तहत फैमिली ID में दर्ज आयु और परिवार के विवरण से ही यह निर्धारित हो जाएगा कि कौन-कौन पेंशन के लिए पात्र हैं। जो लोग अगले 90 दिनों में 60 वर्ष के होने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में स्वतः जुड़ जाएंगे।
पहचान और सत्यापन प्रक्रिया होगी लागू
अपर मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहचान और सत्यापन प्रक्रिया संवेदनशील तरीके से लागू की जाए। लाभार्थियों की सहमति मोबाइल एसएमएस, व्हाट्सऐप या फोन कॉल के जरिए लेकर पेंशन स्वीकृति और डीबीटी भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
नई प्रणाली में जीवन प्रमाण-पत्र जांच, संदिग्ध लाभार्थियों की सूची बनाना, गलत भुगतान पर रोक, और डेटा की नियमित मॉनिटरिंग जैसे कदम भी शामिल रहेंगे। मृतक या अपात्र लाभार्थियों के मामलों का तुरंत निस्तारण करने पर जोर दिया गया है।
सकारात्मक बदलाव
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र वृद्धजन को सम्मानजनक पेंशन समय पर मिले। फैमिली ID आधारित प्रक्रिया लाखों बुजुर्गों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी।