एजेंसी, लखनऊ: रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है। मामला वकील अशोक कुमार द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर आधारित है।
चेतगंज के रंगियामहाल निवासी वकील अशोक कुमार ने अपनी याचिका में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया। उनके इस कथन से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अशोक कुमार के अनुसार, इस विवादित बयान से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलने की संभावना है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इंटरनेट मीडिया और समाचार चैनलों के जरिए देश और विदेश में तेजी से प्रसारित हुआ। इसके कारण हिंदू समाज में गहरी नाराजगी उत्पन्न हुई है।
अदालत ने वकील के तर्कों को स्वीकार करते हुए कैंट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 298, 504, 505(2) और 153(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर रहा है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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