एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को अब बड़ी राहत मिली है। विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2013 से पहले से कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। यह कदम हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है।
राज्यभर में लगभग 3200 दैनिक वेतन भोगी इस निर्णय का सीधा लाभ उठाएंगे। बुधवार को वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से संशोधित वेतन का भुगतान किया जाए। अब तक ये श्रमिक केवल 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम कर रहे थे, जिससे उनकी आय बहुत सीमित थी। नए प्रावधान से उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।
मुख्य वन संरक्षक एचवी गिरीश को इस निर्णय का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि ये श्रमिक पौधारोपण अभियान समेत विभिन्न कार्यों में लंबे समय से लगे हुए हैं। सभी वन प्रभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उनके यहां कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाए। इस फैसले से न केवल श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य में वन संरक्षण और पौधारोपण से जुड़े अभियानों को भी मजबूती मिलेगी।
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