एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह सहायता योजना (Kanya Vivah Sahayta Yojana) से जुड़ी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। अब सामूहिक विवाह होने की स्थिति में प्रति जोड़े को 82 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।
इससे पहले योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़े को 65,000 रुपये नकद दिए जाते थे। वर-वधू की पोशाक के लिए 10,000 रुपये और आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब यह कुल राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका विवाह सामूहिक रूप से आयोजित होगा। शर्त के अनुसार, एक बार में कम से कम 11 जोड़ों का विवाह होना आवश्यक है। इस बदलाव से गरीब और श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। साथ ही सामूहिक विवाह की परंपरा को भी और मजबूती मिलेगी।
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