उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में योगी सरकार बिजली उपभोक्ता को देने जा रही बड़ी राहत, 1 दिसंबर से लागू होगी यह योजना
उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मेरठ समेत 14 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं के बिल में राहत देने के लिए सरकार योजना लेकर आयी है। योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के साथ वाणिज्यिक श्रेणी उपभोक्ताओं को भी होगा। योजना 1 दिसंबर से लागू की जाएगी।
Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 11:14:15 AM (IST)
Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 11:18:20 AM (IST)
यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से लागू होगीHighLights
- यूपी के 14 जिलों में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू होगी
- इन जिलों के ओवर बिल उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा
- एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट
डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रेदश में योगी सरकार 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मेरठ समेत 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जाने वाली है। प्रदेश के 14 जिलों में एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में यह योजना संचालित की जाएगी।
पविविवनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं (एल एम वी- वन) को मिलेगा। इन उपभोक्ताओं के दो किलोवाट तक श्रेणी भार के नेवर पेड एवं लांग अनपेड और विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जाएगी।
योजना से जुड़े प्रमूख बातें
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे।
- ओवर बिल उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत दी जाएगी।
- पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी मिलेगी।
- समय से एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।
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वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
इसके साथ ही वाणिज्यिक श्रेणी के (एल एम वी- टू) एक किलोवाट श्रेणी भार उपभोक्ताओं को भी ऐसी ही छूट का लाभ मिलेगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत तक की राहत और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा।