किराए पर ग्राइंडर लाकर पति का सिर काटा, धड़ नाले में फेंका, मेरठ की मुस्कान जैसी घटना अब यूपी के संभल में
यहां रूबी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल का उसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। पहले हथौड़े व राड से वार कर उसकी जान ली। किराये पर लाए ग्राइंडर से शव ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:49:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:58:59 PM (IST)
घटना के राजफाश के दौरान राहुल के हत्यारोपित रूबी और गौरव।HighLights
- पत्नी ने पहले हथौड़े, राड से वार कर उसकी जान ली
- किराये पर लाए ग्राइंडर से शव के टुकड़े-टुकड़े किए
- सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ और पैर काटे थे
एजेंसी, संभल। इसी साल मेरठ का वह चर्चित खूनी किस्सा देश के लोग अभी भूले नहीं हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरठ की मुस्कान ने किस तरह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी लाश को नीले ड्रम में भर दिया था। अब यूपी के ही संभल जिले से ऐसी ही दिल दहला देने वाले अपराध की खबर सामने आई है।
यह है पूरा घटनाक्रम
मामला संभल के चंदौसी का है। यहां रूबी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल का उसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। पहले हथौड़े व राड से वार कर उसकी जान ली। किराये पर लाए ग्राइंडर से शव के टुकड़े-टुकड़े किए। सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ और पैर काटे थे। इसके बाद धड़ का बचा हिस्सा बैग में भरकर संभल के ही नाले में फेंक दिया। वहीं, सिर समेत बाकी अंगों को राजघाट गंगा में बहा दिया।
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हत्यारोपित गौरव।
लाश को ठिकाने लगाकर दर्ज कराई गुमशुदगी
इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर पत्नी ने थाने में पति की गुमशुदगी भी दर्ज करवा दी। खौफनाक वारदात संभल में 18 नवंबर को रूबी और गौरव ने तब अंजाम दिया, जब राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस समय राहुल ने गौरव व रूबी को पीटने के बाद नग्नावस्था में घुमाकर बदनाम करने की धमकी दी थी। सोमवार को संभल में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया तो दोनों ने वारदात कबूल की।
हाईवे के हैवानों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का हक नहीं
- बुलंदशहर के बहुचर्चित हाईवे कांड के पांचों हैवानों को विशेष पाक्सो अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1.81-1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
- सजा सुनाते समय अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।
- नरेश, धर्मवीर, सुनील, जुबैर और साजिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 जुलाई 2016 की रात अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे (एनएच 91) स्थित दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट को अंजाम दिया था।
सजा सुनाए जाने के बाद पांचों को जेल भेज दिया गया। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे।
शनिवार को विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने सभी को दोषी करार दिया था। (प्रेषित)