यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नवा रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
India New Zealand ODI Match Update: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान नवा रायपुर क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
By Ashish Kumar GuptaEdited By: Ashish Kumar Gupta
Publish Date: Sat, 21 Jan 2023 11:40:00 AM (IST)Updated Date: Sat, 21 Jan 2023 11:40:00 AM (IST)

रायपुर। India New Zealand ODI Match Update: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नवा रायपुर क्षेत्र में सुबह 11 बजे से रात दो बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। क्रिकेट मैच के दौरान राज्य के अनेक जिलों से दर्शकों का नवा रायपुर प्रवेश कर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आगमन होता है।
मैच के दौरान भारी मालवाहनों का रूट तैयार
इस दौरान दर्शकों की सुरक्षा एवं सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। नवा रायपुर से होकर गुजरने वाले भारी मालवाहक वाहनों का रूट डायवर्सन किया जाता गया है। जिन मालवाहक वाहनों को आरंग से धमतरी की ओर जाना है, वह राजमार्ग क्रमांक 30 से तेलीबंधा चौक से रिंग रोड नंबर एक होकर पचपेड़ी नौका चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 होकर जा सकेंगे।
इसी प्रकार धमतरी की ओर से होकर आरंग की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन पचपेड़ी नाका चौक से रिंग रोड नंबर-1 होकर तेलीबंधा चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से होकर आवागमन करेंगे। केंद्री, परसत्ती, तूता सेरीखेड़ी और नवागांव मार्ग में भारी वाहनों का सुबह 11 बजे से रात दो बजे तक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
टोल में फ्री को लेकर विभाग आमने-सामने
मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पकड़ने वाले टोल को लेकर यातायात विभाग रायपुर की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया था कि मैच का टिकट दिखाने के बाद टोल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और यातायात विभाग आमने-सामने आ गए हैं।
टोल टैक्स फ्री के संबंध में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में टोल नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की किसी भी छूट का प्रविधान नहीं है। इन परिस्थितियों में टोल पर किसी भी प्रकार की ला एंड आर्डर की स्थिति उत्पन्ना हो सकती है।