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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Income Tax Return: टैक्स भरते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी, आयकर विभाग थमा सकता है नोटिस

कई बार समय पर इनकम टैक्स जमा करने पर भी छोटी-छोटी गलतियों के कारण आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। कु...और पढ़ें

By Bharat MandhanyaEdited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Mon, 01 Jul 2024 10:38:18 AM (IST)Updated Date: Mon, 01 Jul 2024 10:48:02 AM (IST)
Income Tax Return: टैक्स भरते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी, आयकर विभाग थमा सकता है नोटिस
हर साल जमा किया जाता है इनकम टैक्‍स

HighLights

  1. टैक्स फाइल करते समय न छुपाएं आय की जानकारी
  2. आय में परिवर्तन होने पर जारी हो सकता है नोटिस
  3. नोटिस मिलने पर सभी दस्तावेज रखना चाहिए तैयार

Income Tax Return बिजनेस डेस्क, इंदौर। देश को चलाने के लिए सरकार लोगों से अलग-अलग प्रकार के टैक्स वसूलती है। इसके साथ ही हर साल आयकर रिटर्न करना भी आवश्यक होता है, ऐसा न करने पर आप पर कई पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि, भले ही आपने ईमानदारी से अपने सभी करों का भुगतान किया हो और अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया हो, लेकिन कुछ चूक के चलते भी आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकते हैं। यहां आपको किन कारणों के बारे में बताते हैं।

आयकर रिटर्न में गलत जानकारी

मान लीजिए कि आपके व्यक्तिगत विवरण या आय विवरण में कोई विसंगति है। उस स्थिति में, आपको एक नोटिस प्राप्त होगा, जिसमें आपसे भारत और भारत के बाहर अपनी आय और संपत्ति का विवरण प्रकट करने के लिए कहा जाएगा।


घोषित आय और वास्तविक आय में विसंगति

अगर आयकर विभाग को संदेह है कि आपने अपनी पूरी आय की जानकारी नहीं दी है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। ऐसे मामले में, आपको अपने सभी आय प्रमाण, चालान और बैंक स्टेटमेंट तैयार करने चाहिए।

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आय और निवेश में अप्रत्याशित परिवर्तन

आय के स्तर में कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी आयकर विभाग का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यदि बैंक खाते में कई उच्च-मूल्य वाले लेन-देन हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।

टीडीएस में अप्रत्याशित विसंगतियां

आईटीआर दाखिल करते समय आय टीडीएस फॉर्म 26 एएस और 16ए में उल्लेखित राशि के अनुरूप होना चाहिए। यदि दोनों राशियों के बीच कोई अंतर है, तो आपको धारा 143 (1) के तहत आयकर नोटिस प्राप्त हो सकता है।