Income Tax Return बिजनेस डेस्क, इंदौर। देश को चलाने के लिए सरकार लोगों से अलग-अलग प्रकार के टैक्स वसूलती है। इसके साथ ही हर साल आयकर रिटर्न करना भी आवश्यक होता है, ऐसा न करने पर आप पर कई पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि, भले ही आपने ईमानदारी से अपने सभी करों का भुगतान किया हो और अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया हो, लेकिन कुछ चूक के चलते भी आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकते हैं। यहां आपको किन कारणों के बारे में बताते हैं।
मान लीजिए कि आपके व्यक्तिगत विवरण या आय विवरण में कोई विसंगति है। उस स्थिति में, आपको एक नोटिस प्राप्त होगा, जिसमें आपसे भारत और भारत के बाहर अपनी आय और संपत्ति का विवरण प्रकट करने के लिए कहा जाएगा।
अगर आयकर विभाग को संदेह है कि आपने अपनी पूरी आय की जानकारी नहीं दी है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। ऐसे मामले में, आपको अपने सभी आय प्रमाण, चालान और बैंक स्टेटमेंट तैयार करने चाहिए।
आय के स्तर में कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी आयकर विभाग का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यदि बैंक खाते में कई उच्च-मूल्य वाले लेन-देन हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।
आईटीआर दाखिल करते समय आय टीडीएस फॉर्म 26 एएस और 16ए में उल्लेखित राशि के अनुरूप होना चाहिए। यदि दोनों राशियों के बीच कोई अंतर है, तो आपको धारा 143 (1) के तहत आयकर नोटिस प्राप्त हो सकता है।