
बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग जल्द ही सरल और ज्यादा आसानी से समझ आने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म लेकर आने वाला है। विभाग के मुताबिक जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियम नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ये सभी बदलाव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू होंगे, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह जानकारी सीबीडीटी प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को दी।
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर लाउंज लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग नए फॉर्म और नियमों को इस तरह तैयार कर रहा है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना बेहद आसान लगे। अग्रवाल के अनुसार, “हमारी कोशिश है कि जनवरी तक सभी फॉर्म जारी कर दिए जाएं, ताकि लोग पहले से अपने सिस्टम तैयार कर सकें। नया ITR फॉर्म जितना हो सके उतना सरल होगा, जिससे कंप्लायंस में कोई दिक्कत न आए।”
संसद ने 12 अगस्त को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पास किया था। इसके तहत TDS की तिमाही रिटर्न से लेकर ITR फॉर्म तक सभी फॉर्मेट दोबारा डिजाइन किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिविजन मिलकर इन्हें ज्यादा टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहे हैं।
नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ इतनी कोशिश की गई है कि पुराने 1961 के जटिल कानून की भाषा को सरल बनाया जाए, ताकि सामान्य टैक्सपेयर भी नियमों को आसानी से समझ सके।
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सरकार का दावा है कि नया इनकम टैक्स कानून अगले वित्त वर्ष से टैक्स सिस्टम को अधिक हल्का, सरल और समझने में आसान बना देगा।