
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षक का मूल विभाग में वापस बुलाने का आदेश जारी किए बिना दूसरे स्कूल में तबादला करने के मामले में हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से शासकीय हाई स्कूल दोदड़ कसा भेजने के 30 सितंबर 2026 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है।
राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाईएस ठाकुर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन और नियंत्रण राज्य शासन के अधीन है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी को तबादला आदेश जारी करने का अधिकार है और इसके लिए प्रतिनियुक्ति से वापसी का अलग आदेश जरूरी नहीं है। राज्य ने जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में पाया कि याचिकाकर्ता को राज्य शासन के आदेश से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति से वापसी का कोई स्पष्ट आदेश जारी किए बिना तबादला आदेश दिया है। अदालत ने इस पहलू को विचारणीय मानते हुए 30 सितंबर 2026 के तबादला आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी।
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