
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राज्य कर निरीक्षक की विभागीय भर्ती परीक्षा 2021 और 2022 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिलने के बाद नियुक्तियां रद करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने दो नवंबर को सुनाए फैसले में अधिकारियों की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जल्द पूरी करने का निर्देश भी दिया है।
मामले में वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक ग्रेड-3 पद पर काम कर रहे कर्मचारियों ने 2021 और 2022 की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था। सफल होने के बाद उन्हें राज्य कर निरीक्षक बनाया गया। इनमें कुछ कर्मचारियों की सेवा की पुष्टि भी हो चुकी थी। इसी बीच परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। समिति की तीन जुलाई 2026 की रिपोर्ट के आधार पर 11 सितंबर को पूरी परीक्षा और नियुक्तियां रद कर कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर लौटने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार परीक्षा पास की, विभागीय परीक्षाएं और प्रशिक्षण पूरा किया तथा कई वर्षों तक काम किया। कुछ कर्मचारियों की सेवा की पुष्टि भी हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही जांच रिपोर्ट या आरोपों पर पक्ष रखने का अवसर मिला। उनका तर्क था कि व्यक्तिगत गड़बड़ी साबित किए बिना सभी की नियुक्तियां रद करना गलत है।
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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर और व्यापक अनियमितताएं मिली हैं। इसलिए पूरी परीक्षा रद करना जरूरी था। हाई कोर्ट ने माना कि 500 से अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में दोषी और निर्दोष कर्मचारियों को अलग करना संभव नहीं है। गड़बड़ियां पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती हैं। ऐसे में पूरी भर्ती रद करने का फैसला अनुचित नहीं है।
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