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सर्पदंश पर हाई कोर्ट का फैसला, CG में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के युवक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र के युवक की खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) में सांप के काटने से मौत पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

By Kamlesh RajakEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 02:15:49 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 02:15:49 PM (IST)
सर्पदंश पर हाई कोर्ट का फैसला, CG में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के युवक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा
सर्पदंश पर हाई कोर्ट का फैसला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. खैरागढ़ में सांप काटने से नागपुर के युवक की मौत।
  2. हाई कोर्ट ने 60 दिन में चार लाख मुआवजे का आदेश दिया।
  3. तहसीलदार ने महाराष्ट्र निवासी होने पर दावा खारिज किया था।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से महाराष्ट्र निवासी युवक की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने उसके परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि मृतक दूसरे राज्य का निवासी था, केवल इस आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। कलेक्टर राजनांदगांव को आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर पात्र परिजन को राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।

खैरागढ़ तहसील के नवागांव कला में हुई थी मौत

  • मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले के धरमनगर, कलमना निवासी 41 वर्षीय लक्ष्मीनाथ चकोले की याचिका से जुड़ा है। उनके बेटे निकेश चकोले की 14 जून 2021 को तत्कालीन राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ तहसील के नवागांव कला में मौत हो गई थी।

  • घटना चांदी मंदिर के पास साहू होटल के नजदीक हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार निकेश के बाएं हाथ की बांह पर जहरीले सांप ने काटा था, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई। आदेश में मृतक की उम्र और सांप काटने के समय उसके काम या गतिविधि का उल्लेख नहीं है।
  • चाचा ने शपथपत्र में बताया था परिवार का व्यवसाय

    • याचिका के अनुसार निकेश के चाचा जीवन साहू का घटनास्थल के पास होटल है। उन्होंने शपथपत्र देकर बताया था कि निकेश लंबे समय से नवागांव कला में रहकर परिवार का व्यवसाय संभाल रहा था।
    • घटना के बाद पिता ने कलेक्टर राजनांदगांव को मुआवजे के लिए आवेदन दिया। मामला तहसीलदार को भेजे जाने पर 14 अक्टूबर 2021 को चार लाख रुपये की सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

    तहसीलदार ने महाराष्ट्र का निवासी बताकर किया था इनकार

    तहसीलदार ने 20 जून 2022 को दावा खारिज करते हुए कहा था कि मृतक महाराष्ट्र का निवासी था, इसलिए मुआवजे की जिम्मेदारी नागपुर के कलेक्टर की है। इसके खिलाफ पिता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। राज्य सरकार ने स्थायी निवासी होने की शर्त का हवाला दिया, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सर्पदंश से मौत पर चार लाख रुपये सहायता के प्रावधान का उल्लेख किया।

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    हाई कोर्ट का फैसला, केवल निवास के आधार पर दावा खारिज करना अनुचित

    हाई कोर्ट ने कहा कि घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी और यह मुआवजे के दावे से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों की जांच किए बिना केवल निवास के आधार पर दावा खारिज करना उचित नहीं था। कोर्ट ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। कलेक्टर अब केवल पात्र परिजन की पहचान और भुगतान की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। पात्रता का प्रश्न दोबारा नहीं खोला जा सकेगा।

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