
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: निर्वाचन आयोग ने 22 वर्ष बाद हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को डिजिटल तकनीक से आसान बना दिया है। बूथ लेवल आफिसर घर-घर जाकर गणना पत्रक भरवा रहे हैं, जिसके लिए किसी दस्तावेज की फोटोकापी की जरूरत नहीं है। मतदाता अब एक आनलाइन लिंक के माध्यम से अपने 2003 की सूची के विवरण को नाम के पहले अक्षर से खोजकर, गणना पत्रक में सही जानकारी भरकर त्रुटि रहित सूची बनाने में सहयोग कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गणना पत्रक में मतदाता को वर्ष 2003 में मतदान की जानकारी भी अपडेट करना है। अगर 2003 के बाद किसी का नाम जुडा है तो उसे गणना पत्रक में अपने माता पिता या फिर अभिभावक का नाम भरना है। अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म को कैसे भरना है। 2003 के मतदाता सूची में कई लोगों का नाम ही नहीं है। नाम किन कारणों से नहीं है इसकी वजह भी कोई बताने वाला नहीं है।
इसका एक कारण यह भी है कि वर्ष 2003 में कई लोग किराए के मकान में रहते थे और जब उन्होंने अपना स्थान बदला तो ऐसे में उनका नाम भी उस वार्ड से हट गया, अब वर्ष 2003 की सूची कहा से पाए नाम पूरा होने की वजह से कई लोग अपना ही नाम नहीं खोज पा रहे है।
मतदाताओं की इस परेशानी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक वाट्सएप लिंक जारी की है। जिसमें 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची को मोबाइल, कम्प्यूटर व लैपटाप में आसानी से देखा जा सकता है।
आदेश के अनुसार मतदाताओं को एक ऑनलाइन लिंक बीएलओ को उपलब्ध कराना हैं, जिससे वे घर बैठे अपने मोबाइल पर 2003 की मतदाता सूची में अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम खोज सकें। मतदाता को उपनाम (सरनेम) छोड़कर केवल नाम और पिता/पति का नाम (पूरा नहीं, केवल पहला शब्द) हिंदी में लिखकर सर्च करना है।
ऐसा इसलिए, क्योंकि 2003 की पुरानी सूची में सरनेम नहीं लिखे जाते थे। इस जानकारी को मतदाता स्वयं गणना पत्रक के संबंधित 2003 वाले कालम में भर सकेगा, जिससे बीएलओ का कार्य आसान होगा।
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गणना पत्रक भरते समय निम्नलिखित जानकारी को सही ढंग से भरना अनिवार्य है:
क्षेत्र विवरण कॉलम 2 (बाएं साइड)- निर्वाचक का नाम वाले भाग में मतदाता का नाम लिखें। उसके बाद उनके पिता/पति का नाम भरें और रिश्ता वाले कालम में पिता/पति लिखें। 2003 की सूची में यदि उनका नाम है, तो वह विवरण भरें।
कॉलम 3 (दाएं साइड-बॉक्स)- यदि किसी मतदाता का नाम 2025 की सूची में है, लेकिन 2003 की सूची में नहीं था (क्योंकि तब वे 18 वर्ष के नहीं थे), तो उन्हें 2003 वाले कालम में अपने पिता या दादा का नाम, उनका एपिक नम्बर (यदि हो तो) और अन्य संबंधित जानकारी भरना अनिवार्य है।
विवाहित महिलाएं- यदि कोई महिला विवाह के बाद आई है, तो उसे 2003 के कॉलम में मायके (पिता का घर) के स्थान की मतदाता सूची में अपने पिता/माता का नाम सर्च करके उसका विवरण भरना होगा।
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मतदाता सूची को आसानी से भरा जा सके इसके लिए चुनाव आयोग ने कई सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाता को फार्म के साथ वाट्सएप में वह लिंक भी दें, जिससे वे वर्ष 2003 की सूची में अपना या अपने माता, पाता या फिर रिस्तेदार का नाम खोज सकते है।
-मनीष साहू, एसडीएम, बिलासपुर