
नईदुनिया न्यूज, जांजगीर। शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाने और उनकी हत्या करने के सनसनीखेज मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित ग्राम भटली, थाना नवागढ़ निवासी रामगोपाल खूटे (34) को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों हत्या के मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार घटना 6 मार्च 2025 की है। आरोपित रामगोपाल खूटे मृतक सुंदरलाल कुर्रे के घर के पास रहता था और शराब बेचने का काम करता था। सुंदरलाल कुर्रे के घर के पास सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर सहित अन्य लोग बैठकर शराब पीने आते थे। आरोपी को उनका वहां बैठना और शराब पीना पसंद नहीं था।
घटना के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच के दौरान रामगोपाल खूटे के घर से कीटनाशक दवा मिली शराब की शीशियां बरामद की गईं। इनमें एक शीशी में राइप्स स्टार बाइफेन्थ्रिन, दूसरी में फेनोबुकार्ब, तीसरी में शानाजोक्सीस्ट्रोबिन और चौथी में ड्रैगन कीटनाशक का उल्लेख था।
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जब्त सामग्री को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में शराब में कार्बामेट कीटनाशक फेनोबुकार्ब, एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने अभियोजन के मामले को मजबूती प्रदान की।
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