
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा व मासिक ब्याज दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छठवीं पास फर्जी निवेश सलाहकार कुलदीप भतपहरी को दबोचा गया है। आरोपी ने 26 लोगों से कुल 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए की ठगी की थी और लंबे समय से फरार चल रहा था।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कुलदीप भतपहरी (38 वर्ष) निवासी धमतरी रोड, सतनाम ज्ञान देवपुरी, थाना टिकरापारा, रायपुर का रहने वाला है। आरोपी खुद को शेयर मार्केट, आईपीओ, एनएसई, एमएसईआई और सीडीएसएल से जुड़ा निवेश सलाहकार बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था।
पंडरी थाना पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी अमित दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021–22 में उसकी पहचान कुलदीप भतपहरी से हुई थी। आरोपी ने खुद को शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी का विशेषज्ञ बताते हुए ‘केबी प्लान’ के नाम पर निवेश कराने लगा। उसने आईपीओ, एनएसई और अन्य माध्यमों से निवेश पर अधिक लाभ और हर महीने ब्याज देने का झांसा दिया। आरोपी की बातों में आकर अमित दास और उसके भाई रोहित दास ने ऑनलाइन और नगद मिलाकर कुल 15 लाख 60 हजार 4 रुपए आरोपी को दे दिए। शुरुआत में आरोपी ने कुछ महीनों तक ब्याज के नाम पर रकम लौटाई, जिससे भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद दिसंबर 2024 में आरोपी अचानक फरार हो गया।
पीड़ित की शिकायत पर थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने इसी तरह कुल 26 लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए की ठगी की है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। आखिरकार पुलिस को उसकी मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने ठगी की वारदातों को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों में ठगी से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं।
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पुलिस ने बताया कि कुलदीप भतपहरी पूर्व में भी इसी तरह की ठगी के मामले में थाना टिकरापारा रायपुर से जेल जा चुका है। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में अपराध क्रमांक 456/2025 धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज है।
पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों, लेन-देन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। साथ ही अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है।