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इंडिगो को छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने भेजा कानूनी नोटिस, नौ हजार करोड़ जुर्माना लगाने की मांग

CG News: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) की ओर से हजारों उड़ानें अचानक रद किए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने एयरलाइन को कानू...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Manoj Dubey
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:10:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:11:09 PM (IST)
इंडिगो को छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने भेजा कानूनी नोटिस, नौ हजार करोड़ जुर्माना लगाने की मांग
इंडिगो को छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने भेजा कानूनी नोटिस।

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक ने भेजा कानूनी नोटिस
  2. प्रत्येक यात्री को टिकट मूल्य का दस गुना मुआवजा देने की मांग
  3. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से विशेष जांच कराने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। देशभर में इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) की ओर से हजारों उड़ानें अचानक रद किए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजा है। सोसायटी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इंडिगो पर ₹9,000 करोड़ का जुर्माना लगाने और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से विशेष जांच कराने की मांग भी की है।

नोटिस में क्या कहा गया है?

सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने इंडिगो के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे नोटिस में कहा है कि बड़े पैमाने पर उड़ानों का रद होना न सिर्फ यात्रियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि भारतीय कानूनों और नागरिक उड्डयन नियमों की खुली अवहेलना है।


नोटिस में ये लगाया गया है आरोप

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इंडिगो एयरलाइन ने बिना किसी पूर्व सूचना और बिना स्पष्ट कारण बताए मनमाने ढंग से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को बाधित किया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और समय की हानि उठानी पड़ी। प्रभावितों में वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं और रोगी बड़ी संख्या में शामिल हैं।

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डीजीसीए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा डीजीसीए के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन बताया है। नोटिस में इंडिगो एयरलाइन को आदेशित किया गया है कि वह प्रत्येक यात्री को टिकट मूल्य का कम से कम दस गुना मुआवजा और होटल, वैकल्पिक यात्रा व चिकित्सा खर्च सहित सभी प्रत्यक्ष नुकसान की पूर्ण भरपाई पांच कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित करे। सोसायटी ने चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई न होने पर वह सामूहिक कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी।

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