
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। गुढ़ियारी के गोगांव इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग पर उस्तरे से जानलेवा हमला कर दिया। नाबालिग सैलून में काम सीखने गया था। इसी दौरान आरोपित सैलून के अंदर पहुंचा और वहां से उस्तरा उठाकर उसके पास आ गया। पहले उसने उस्तरा नाबालिग की गर्दन पर टिकाया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद हाथ पकड़कर उस्तरे से हमला कर दिया। नाबालिग ने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसकी हथेली में चोट आई। इसके बाद आरोपित ने गर्दन पर उस्तरा घुमा दिया, जिससे खून निकलने लगा। सैलून संचालक ने बीच-बचाव कर किसी तरह नाबालिग को बचाया। पीड़ित की शिकायत पर गुढ़ियारी पुलिस ने आरोपित शेखर देवांगन के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित तीन धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता श्रवण सेन (17) आत्मानंद स्कूल गोगांव में कक्षा नौवीं का छात्र है। वह अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ रहता है। वह पिछले तीन महीने से अपने साथी राज के साथ गोगांव में गौतम ज्वेलर्स वाली गली स्थित शुभम सैलून में काम सीखने जा रहा था। चार नवंबर की शाम करीब छह से साढ़े छह बजे के बीच सैलून में एक ग्राहक मौजूद था। सैलून संचालक शुभम सेन ग्राहक का काम कर रहा था, जबकि श्रवण सीढ़ी पर बैठा हुआ था।
इसी दौरान शेखर देवांगन सैलून में पहुंचा। उसने सैलून से उस्तरा उठाया और श्रवण के पास जाकर उसकी गर्दन के पास टिकाते हुए पुरानी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने श्रवण को ज्यादा होशियार बनने की बात कहते हुए गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने श्रवण का एक हाथ पकड़कर उस्तरे से वार कर दिया।
श्रवण ने उस्तरे के वार से बचने के लिए हाथ आगे किया, जिससे उसकी हथेली में चोट आई। इसके बाद आरोपित ने दोबारा उस्तरे से हमला किया। इस बार वह बचाव नहीं कर पाया और उस्तरा उसकी गर्दन पर लग गया। गर्दन से खून निकलने लगा।
अचानक हुए हमले से सैलून में अफरा-तफरी मच गई। शुभम सेन ने तत्काल बीच-बचाव किया और आरोपित को रोककर श्रवण को बचाया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि यदि सैलून संचालक बीच में नहीं आता तो आरोपित उसकी जान ले सकता था।
यह भी पढ़ें- रायपुर में 53 लाख की चोरी का खुलासा, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार; गीजर और खिलौने से कैश जब्त
घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर गुढ़ियारी पुलिस ने पांच नवंबर को शेखर देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 296 (अश्लील गाली-गलौज) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सैलून संचालक शुभम सेन और राज का नाम सामने आया है।
यह भी पढ़ें- रायपुर के माना बाल संप्रेक्षण गृह के बाहर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तीन नाबालिग हिरासत में