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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CG Coal Scam में आरोपी IAS रानू साहू की बढ़ीं मुश्किलें, PWD करेगी संपत्तियों की जांच

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा रानू के खिलाफ अब पीडब्ल्यूडी क...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Roman Tiwari
Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 02:51:23 PM (IST)Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 03:07:22 PM (IST)
CG Coal Scam में आरोपी IAS रानू साहू की बढ़ीं मुश्किलें, PWD करेगी संपत्तियों की जांच
निलंबित आईएएस रानू साहू के संपत्तियों की होगी जांच

HighLights

  1. निलंबित आईएएस रानू साहू के संपत्तियों की जांच के आदेश
  2. PWD की टीम करेगी मकान, फार्म हाउस और दुकानों की जांच
  3. कृषि भूमि पर बिना पंचायत की अनुमति (एनओसी) के निर्माण हुआ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: निलंबित आइएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कोयला घोटाले में अंतरिम जमानत पर रिहा रानू साहू के खिलाफ अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मोर्चा संभाल लिया है। गरियाबंद जिले के तुलसी गांव स्थित उनके मकान, फार्म हाउस और दुकानों की जांच पीडब्ल्यूडी की टीम करेगी। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से इन संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

पीडब्ल्यूडी ने रायपुर संभाग क्रमांक-दो को जांच की जिम्मेदारी दी है। विभागीय टीम यह पता लगाएगी कि इन भवनों का निर्माण कब हुआ, इसमें कितना खर्च आया और निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की मौजूदा कीमत कितनी है। मकान, फार्म हाउस में लगे झूमर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, महंगे इलेक्ट्रानिक्स, इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर और सबमर्सिबल पंप आदि की भी जांच की जाएगी।


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बिना अनुमति के करवाया निर्माण

खास बात यह है कि ये संपत्तियां कृषि भूमि पर स्थित हैं और बिना पंचायत की अनुमति (एनओसी) के निर्माण किया गया है। पंचायत के प्रतिनिधियों के अनुसार यह निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है और पूर्व में राजस्व विभाग ने जमीन को सील भी किया था। वर्तमान में यहां धूम कैलिफोर्निया नामक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है। तुलसी गांव की कुल करीब 0.622 हेक्टेयर भूमि पर यह निर्माण किया गया है, जो अरुण कुमार साहू और लक्ष्मी साहू के नाम पर दर्ज है।

कोयला घोटाला मामले में निलंबित

गौरतलब है कि 22 जुलाई 2023 को ईडी ने रानू साहू को कोयला और डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से तीन मार्च 2025 को उन्हें सशर्त जमानत मिली, जिसमें कहा गया है कि वह राज्य से बाहर रहेंगी और केवल जांच या सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ आ सकेंगी। ईओडब्ल्यू अब इन संपत्तियों के निर्माण खर्च, अनुमति और वास्तविक आय के बीच अंतर की गहन जांच की जा रही है।