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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

20 साल पुराने वाहन मालिकों को राहत, इतने पैसे देकर करा सकेंगे री-रजिस्ट्रेशन, MoRTH ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए एक बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब वाहन मालिक द...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 10:30:12 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 10:30:12 AM (IST)
20 साल पुराने वाहन मालिकों को राहत, इतने पैसे देकर करा सकेंगे री-रजिस्ट्रेशन, MoRTH ने जारी किया नोटिफिकेशन
20 साल पुराने वाहन अब करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन (File Photo)

HighLights

  1. 20 साल पुराने वाहन अब पुनः पंजीकरण करा सकेंगे।
  2. MoRTH ने दिया नोटिफिकेशन, लगेगा दोगुना शुल्क।
  3. फिटनेस जांच और PUC प्रमाणपत्र कराना अनिवार्य।

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। अब वाहन मालिकों को अपने 20 साल से पुराने दोपहिया, कार और मालवाहक वाहनों को जबरन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नोटिफिकेशन के माध्यम से परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है कि ऐसे पुराने वाहन अब पुनः पंजीकरण (Re-Registraion) करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को दोगुना शुल्क,फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन कराने के बाद वे अपने पुराने वाहन को अधिकृत रूप से सड़क पर चला सकेंगे।

24 लाख से ज्यादा 15 साल पुराने वाहन

प्रदेश में करीब 24 लाख वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन हैं। इसमें 10 लाख 26511 दोपहिया, तीन पहिया, कार और छोटे वाहन शामिल है। दो लाख से ज्यादा वाहनों के अस्तित्व में नहीं होने के कारण ब्लैकलिस्टेड कर कालातीत माना जा रहा है। अकेले रायपुर जिले में 3 लाख 88717 वाहन पंजीकृत है। इसमें सबसे ज्यादा 309094 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 32031 मोपेड, 47464 कार और 128 ओमनी बस शामिल है। हालांकि उक्त वाहनों में करीब 25 प्रतिशत पुनः पंजीकरण कराया गया है। वहीं अन्य वाहनों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ राज्य पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है।


इतना लगेगा शुल्क

15 साल-20 साल

दोपहिया- 1000-2000

तीनपहिया- 2500-5000

कार- 5000-10000

ट्रक-बस- 18000-24000

सरकार को मिलेगा राजस्व

परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन से वाहन मालिकों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को तिहरा राजसव मिलेगा। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर पांच प्रतिशत की छूट का प्राविधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15 से 25 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। वहीं नई वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकार को 18 प्रतिशत की जीएसटी का लाभ मिलेगा।

प्रदूषण के साथ सड़क पर भी खतरा

15-20 साल पुराने वाहन कई गुना अधिक प्रदूषण करते हैं, हालांकि ये वाहन के प्रकार, इंजन और रखरखाव पर निर्भर करता हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुरानी गाड़ियां नए वाहनों की तुलना में काफी ज़्यादा वायु प्रदूषक जैसे कार्बन मोनो आक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन आक्साइड और सूक्ष्म कण उत्सर्जित करती हैं। पुरानी गाड़ियां अपनी सर्विस लाइफ के अंत के करीब होती हैं और सड़क पर खतरा भी बढ़ाती हैं।

'मसौदा तैयार किया जा रहा'

छत्तीसगढ़ अपर परिवहन आयुक्त, डी.रविशंकर ने बताया कि 15-20 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण शुल्क के संदर्भ में केंद्र सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी।

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