नई दुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: नगर पालिका बालाघाट ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के बकायादार 133 हितग्राहियों (BLC) की सूची जारी की है। इन हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई थी, लेकिन उनके द्वारा इस राशि का उपयोग आवास निर्माण में न कर अन्य कार्यों में किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार ऐसे हितग्राहियों के नाम सरेंडर कर दिए गए हैं। इन हितग्राहियों को दी गई राशि की वसूली की जाना है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीडी कतरोलिया ने बताया कि 133 सरेंडर हितग्राहियों से कहा गया है कि वे सात दिनों के भीतर उन्हें आवंटित की गई राशि नगर पालिका बालाघाट में जमा करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध थाना कोतवाली में FIR दर्ज कर निकाय की ओर से दी गई राशि ब्याज सहित वसूलने के लिए कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।
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इसके लिए हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे। इन हितग्राहियों को 25 हजार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक की राशि दी जा चुकी है। राशि जमा नहीं करने पर इन हितग्राहियों की चल व अचल संपत्ति की कुर्की व नीलामी कर बकाया राशि वसूल की जाएगी।
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