
Barwani Special Court: नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बड़वानी सारिका गिरी शर्मा ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा सुनाई है। आरोपित मंगल सिंह पुत्र शिवा निवासी ग्राम चिचली थाना ठीकरी जिला बड़वानी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 26 मार्च 2023 को पीड़िता घर पर थी। वह गांव में त्योहार पर मेला होने से इसे देखने जाने का बोलकर गई थी, जो वापस नहीं आई। इस पर फरियादी पिता व परिवार वालों ने बच्ची को आसपास रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला।
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फरियादी की रिपोर्ट थाने पर पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया और पीड़िता को छुड़ाया। तब पता चला कि आरोपित पीड़िता को जबरदस्ती उसके साथ बाइक पर बैठाकर ठीकरी तरफ ले गया और वहां पर जंगल में दुष्कर्म किया। आरोपित पीड़िता को दस दिन बाद कुक्षी लाया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।