
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। किसान ऋण पोर्टल पर किसानों को वितरित ऋण की प्रविष्टि और ब्याज अनुदान के क्लेम की एंट्री अधूरी होने पर कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक पवन जैन ने छह शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
साथ ही सभी को सात दिन में प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण-पत्र मुख्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जिन शाखा प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें गोरमी के सुरेश जामौर, अटेर के हमीर सिंह पिप्पल, मेहगांव के मदन मोहन पाराशर, ऊमरी के बीरेन्द्र कुमार वाजपेयी, मौ के नरेश कुमार मांझी और फूप के अवधेश श्रीवास्तव शामिल हैं।
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समय सीमा में सबमिट करें क्लेम
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि समितियों के माध्यम से किसानों को वितरित ऋण की लोन एंट्री और क्लेम एंट्री निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय सीमा में क्लेम सबमिट नहीं होने पर शासन से ब्याज अनुदान की राशि नहीं मिल पाएगी।
इससे बैंक और समितियों को होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी से कराई जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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