
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने पाखंडी तांत्रिक निहाल बेग को 14 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराधी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए हैं।
मामले की शुरुआत 2021 में हुई, जब पीड़िता के पिता को डिजिटल एजुकेशन बिजनेस में घाटा हुआ। आरोपी निहाल बेग तांत्रिक बनकर उनके संपर्क में आया, जो इलाके में फल का ठेला लगाता था। उसने परिवार को विश्वास दिलाया कि उन पर जादू-टोना किया गया है जिसे तंत्र-मंत्र से ही काटा जा सकता है। घर के शुद्धिकरण के बहाने वह मासूम को कमरे में ले गया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ने पीड़िता को मानसिक रूप से इतना डरा दिया था कि वह कहता था कि यदि उसने संबंध नहीं बनाए, तो उसके माता-पिता की मौत हो जाएगी। वह मंत्र पढ़ा हुआ पानी पिलाकर करीब डेढ़ साल तक हफ्ते में दो बार पीड़िता का शोषण करता रहा। मार्च 2023 में जब आरोपी ने कहा कि असर खत्म हो गया है, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर माता-पिता को आपबीती सुनाई।
सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कोर्ट को बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी ने दरिंदगी की हदें पार कर दी थीं। उसने मनुआभान टेकरी पर पीड़िता का मोबाइल नंबर लिखकर उसे 'कॉल गर्ल' के रूप में बदनाम किया, जिससे उसे अनजान नंबरों से परेशान करने वाले फोन आने लगे।
कोर्ट ने पीड़िता के जज्बे और उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए 5 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। पीड़िता के पिता का देहांत हो चुका है और वह अब नर्सिंग की पढ़ाई कर अपना भविष्य संवारना चाहती है।