ग्वालियर और उज्जैन में गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, व्यापार मेले में मिलेगी Tax पर 50% की छूट
यह छूट ग्वालियर व्यापार मेला 2025-26 की अवधि और उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लागू होगी। संबंधित क्षेत्र ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:15:41 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 02:28:39 AM (IST)
व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर कर में 50 प्रतिशत की छूटHighLights
- व्यापार मेलों में वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
- ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर कर में छूट
- गैर-परिवहन एवं हल्के परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राज्य सरकार ने व्यापार मेलों में वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को राहत दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्वालियर व्यापार मेला 2025-26 और उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 के दौरान खरीदे गए गैर-परिवहन एवं हल्के परिवहन वाहनों पर जीवनकाल मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
परिवहन विभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत मोटरसाइकिल, मोटर कार और निजी उपयोग की बस जैसे गैर-परिवहन वाहन एवं हल्के परिवहन वाहन यदि निर्धारित मेलों से खरीदे जाते हैं तो उन्हें जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
आदेश के अनुसार यह छूट ग्वालियर व्यापार मेला 2025-26 की अवधि और उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लागू होगी। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर एवं उज्जैन से स्थायी पंजीयन कराने पर यह छूट प्रदान की जाएगी।
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ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को मिला यह निर्देश
साथ ही दोनों मेलों में वाहन विक्रय करने वाले सभी आटोमोबाइल व्यवसायियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापार मेला प्रांगण में विधिवत स्टॉल स्थापित कर वाहनों का भौतिक प्रदर्शन सुनिश्चित करें। बिना भौतिक उपस्थिति के वाहन विक्रय की अनुमति नहीं होगी। विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार व्यापार मेला प्रांगण में वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।