
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फरियादी के नाम से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने आत्मज मिश्रीलाल बामने को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
फरियादी अनूप बदलानी द्वारा 2 दिसंबर 2019 को क्राइम ब्रांच थाना में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया कि वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। उनके बैंक में किंताली रजुलु नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आमिर रजा नामक व्यक्ति ने उससे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल का क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की छायाप्रति प्राप्त की, परंतु उसे क्रेडिट कार्ड बनाकर नहीं दिया।
बाद में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल द्वारा किंताली रजुलु को वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। मामले की शिकायत पर क्राइम ब्रांच थाना ने आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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