• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • भोपाल

वेज के नाम पर परोसा 'चिकन', सनातनी परिवार के धर्म से खिलवाड़ पर उपभोक्ता आयोग सख्त, बोला- हर्जाना देना होगा

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 'होटल कोर्टयार्ड' की एक घोर लापरवाही ने न केवल सेवा मानकों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि एक सनातनी परिवार की शुचित...और पढ़ें

By Brijendra RishishwarEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 06:05:18 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 06:07:01 PM (IST)
वेज के नाम पर परोसा 'चिकन', सनातनी परिवार के धर्म से खिलवाड़ पर उपभोक्ता आयोग सख्त, बोला- हर्जाना देना होगा
वेज के नाम पर परोसा 'चिकन' (AI Generated)

HighLights

  1. शाकाहारी को वेज बिरयानी में खिलाया मांस
  2. उपभोक्ता आयोग ने कहा- अब देना होगा हर्जाना
  3. आयोग ने होटल पर लगाया 18 हजार का हर्जाना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के 'होटल कोर्टयार्ड' की एक घोर लापरवाही ने न केवल सेवा मानकों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि एक सनातनी परिवार की शुचिता और धर्म को भी चोटिल कर दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की आड़ में होटल प्रबंधन ने शाकाहारी उपभोक्ता को 'वेजिटेबल दम बिरयानी' के नाम पर मांस के टुकड़ों से युक्त चिकन बिरयानी परोस दी। इस अपराध के लिए जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल पर 18 हजार रुपये का दंड लगाया है।

जानकारी के मुताबिक कटारा हिल्स निवासी सीमांत दुबे अपने मित्र विनय तिवारी के साथ 31 दिसंबर 2022 की रात उत्सव मनाने के लिए होटल पहुंचे थे। उन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन का 1707 रुपये ऑर्डर दिया, जिसके लिए लेकिन परोसी गई बिरयानी में मांस की हडि्डयां देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सात्विक जीवन शैली और सनातनी मर्यादा का पालन करने वाले उपभोक्ताओं को भोजन के दौरान मांस के अंश मिलने से न केवल शारीरिक रूप से उल्टियां हुईं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ दिया।


आयोग ने माना ''मानसिक अपमान''

मामला जब 29 मई 2023 को जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, तो होटल प्रबंधन ने होटल में ''भीड़'' और ''मानवीय भूल'' का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ना चाहा। लेकिन आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व डा प्रतिभा पांडेय की बेंच ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वेज बिरयानी के स्थान पर चिकन बिरयानी परोसना स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है। चूंकि उपभोक्ता ब्राह्मण जाति का हैं, ऐसे में उन्हें मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा होगा। इसी आधार पर आयोग ने होटल प्रबंधन को 18 हजार रुपये का हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें- ऑपरेशन ईगल क्ला करेली पुलिस ने थार गाड़ी से जब्त की 396 लीटर अवैध शराब, दो आरोपी गिरफ्तार

उपभोक्ता को सजग होना भी जरूरी

आयोग का कहना है कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता की सजगता के कारण होटल प्रबंधन को अपनी गलती माननी पड़ी। उपभोक्ता ने उस चिकन बिरयानी का फोटो व वीडियो कर लिया था। साथ ही उन्होंने बिल भी जमा किया था। जिससे जब पहली बार में होटल प्रबंधन अपनी गलती मानने से इंकार कर रहा था तो इसे कोर्ट में पेश किया गया, बाद में होटल प्रबंधन भी अपनी गलती मानी और हर्जाना देने को तैयार हुआ।